ओडिशा में 323 करोड़ रुपये की जीएसटी धोखाधड़ी का खुलासा, 2 गिरफ्तार
ओडिशा के जीएसटी प्रवर्तन विंग ने जीएसटी के फर्जी चालान और फर्जी फर्मों के निर्माण से जुड़े रैकेट चलाने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है।
ओडिशा की वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रवर्तन शाखा ने धोखाधड़ी के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इस रैकेट में 323 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा करने के लिए 1,819 करोड़ रुपये का फर्जी चालान शामिल था।
वाणिज्यिक कर और जीएसटी आयुक्त सुशील कुमार लोहानी ने इंडिया टुडे टीवी को बताया कि विभाग ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और उसके सहयोगी सतींद्र कुमार यादव को कथित तौर पर 13 फर्जी फर्म बनाने और संचालित करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
लोहानी ने कहा, “दोनों ने 13 काल्पनिक या गैर-मौजूद व्यावसायिक संस्थाओं के नाम पर 1,819 करोड़ रुपये के नकली खरीद और बिक्री चालान को बढ़ाकर 323 करोड़ रुपये का आईटीसी हासिल किया और पारित किया।”
ओडिशा सरकार को वास्तविक नुकसान 58.14 करोड़ रुपये है क्योंकि आईटीसी राज्य के बाहर प्राप्तकर्ताओं को दिया गया था। लोहानी ने कहा, “दोनों ने जीएसटी के नए पेश किए गए सरलीकरण का लाभ उठाकर धोखाधड़ी की।”
धोखाधड़ी की गतिविधि ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और दिल्ली सहित कई राज्यों को प्रभावित किया। अधिकारियों ने विभिन्न राज्यों में जाकर संबंधित क्षेत्राधिकारी अधिकारियों की मदद से जांच की।
झारसुगुडा के बगदेही, झारसुगुड़ा के बेहरामल में दो अन्य स्थानों और संबलपुर में एक स्थान पर बिना किसी भवन या बुनियादी ढांचे के 10 फर्जी फर्मों के पते का पता लगाया गया।
जांच में पता चला कि आरोपियों ने कोलकाता में विभिन्न लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनके पहचान के दस्तावेज हासिल किए। दस्तावेजों में पैन, आधार, बैंक पासबुक, वोटर आईडी और फोटोग्राफ शामिल थे।
नकली फर्म और दस्तावेज
आरोपियों ने अपने नाम पर वैट और जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों का दुरुपयोग किया। पश्चिम बंगाल के चंपदानी स्थित डलहौजी जूट मिल में 13 फर्जी फर्मों में से तीन फर्मों के मालिकों की पहचान श्रमिकों के रूप में की गई है।
लोहानी ने कहा, “जांच से पता चला है कि नकली कारोबार से अर्जित अवैध धन का एक हिस्सा अंततः विभिन्न चैनलों और मार्गों के माध्यम से मास्टरमाइंड द्वारा प्राप्त किया गया है।”
आरोपियों ने उक्त फर्मों के मालिकों के नाम से पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश और दिल्ली में जीएसटी के तहत फर्जी फर्मों का पंजीकरण कराया, जिनके पंजीकरण प्रमाण पत्र ओडिशा सहित रद्द कर दिए गए हैं।
आरोपियों पर जीएसटी अधिनियम के कई क्षेत्रों के तहत मामला दर्ज किया गया है और उनके अपराध को गैर-जमानती के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
ओडिशा की जीएसटी प्रवर्तन शाखा ने अब तक 23 जालसाजों को फर्जी चालान जारी करने में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। राज्य के जीएसटी अधिकारियों द्वारा अब तक 29,002 डीलरों का पंजीकरण फील्ड जांच के बाद रद्द किया जा चुका है।
फर्जी पंजीकरण को खत्म करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। गैर-मौजूदा पंजीकरण कराने वालों की पहचान करने के लिए 16 जुलाई से 15 सितंबर तक दो महीने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
STORY BY -: indiatoday.in
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