यूपी सरकार ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित 77 मामलों को बिना वजह वापस लिया: अधिवक्ता ने SC को बताया
वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसरिया ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े 77 मामलों को बिना कोई कारण बताए वापस ले लिया है.
वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसरिया ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े 77 मामलों को बिना कोई कारण बताए वापस ले लिया है. ये मामले आजीवन कारावास की सजा वाले अपराधों से संबंधित हैं।
मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की पीठ जल्द ही अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करेगी जिसमें सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों के त्वरित निपटान की मांग की गई थी।
इस मामले में विजय हंसरिया को न्याय मित्र नियुक्त किया गया है। अधिवक्ता स्नेहा कलिता के माध्यम से दायर अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा, “राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित कुल 510 मामले मेरठ जोन के पांच जिलों में 6,869 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किए गए थे। इन 510 मामलों में से, में 175 मामलों में आरोप पत्र दायर किया गया था, 165 मामलों में अंतिम रिपोर्ट जमा की गई थी और 170 मामलों को हटा दिया गया था।”
उन्होंने आगे कहा, “इसके बाद, राज्य सरकार द्वारा सीआरपीसी की धारा 321 के तहत 77 मामले वापस ले लिए गए। सरकारी आदेश मामलों को वापस लेने के लिए कोई कारण नहीं बताते हैं। वे केवल यह कहते हैं कि प्रशासन ने पूरी तरह से विचार करने के बाद निर्णय लिया है। विशेष मामलों को वापस लें।”
विजय हंसरिया ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 401 के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए इन 77 वापस लिए गए मामलों की उच्च न्यायालय द्वारा जांच की जा सकती है।
इसी तरह, न्याय मित्र विजय हंसरिया ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने बिना कोई कारण बताए 62 मामले वापस ले लिए हैं, तमिलनाडु ने चार मामलों को वापस ले लिया है, तेलंगाना ने 14 मामलों को वापस ले लिया है और केरल ने 36 मामलों को वापस ले लिया है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
विजय हंसरिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त के एक आदेश में कहा था कि किसी मौजूदा या पूर्व सांसद/विधायक के खिलाफ उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना कोई मुकदमा वापस नहीं लिया जा सकता है।
“यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 321 सीआरपीसी के तहत अभियोजन से वापसी की अनुमति जनहित में है और राजनीतिक विचार के लिए नहीं किया जा सकता है। इस तरह के आवेदन अच्छे विश्वास में, सार्वजनिक नीति और न्याय के हित में किए जा सकते हैं न कि कानून की प्रक्रिया को बाधित करने या बाधित करने के लिए।
अपनी रिपोर्ट में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राजनीतिक कारणों से अभियोजन वापस लेने में राज्यों द्वारा सत्ता के बार-बार दुरुपयोग के आलोक में वह कुछ निर्देश जारी कर सकता है।
10 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य के अभियोजक उच्च न्यायालयों की पूर्व अनुमति के बिना आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत सांसदों के खिलाफ मुकदमा वापस नहीं ले सकते। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और सीबीआई समेत उसकी एजेंसियों द्वारा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं करने पर नाराजगी जताई थी। इसने कहा कि वह राजनेताओं के खिलाफ मामलों की निगरानी के लिए एक विशेष पीठ का गठन करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालतों के न्यायाधीशों को अगले आदेश तक स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।
STORY BY -: indiatoday.in
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