2009 के रेल नाकेबंदी मामले में इटावा के भाजपा सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
एक विशेष सांसद/विधायक अदालत ने 11 साल पुराने रेल नाकेबंदी मामले में अदालत में पेश नहीं होने पर इटावा के भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
11 साल पुराने रेल नाकेबंदी मामले में अदालत में पेश नहीं होने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और इटावा के मौजूदा सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है.
इंडिया टुडे को उपलब्ध जानकारी के अनुसार रेलवे सुरक्षा बल ने राम शंकर कठेरिया के खिलाफ 16 सितंबर 2009 को आगरा कैंट थाने में मामला दर्ज कराया था. हालांकि कठेरिया आज तक अदालत में पेश नहीं हुए.
इसलिए न्यायमूर्ति नीरज गौतम की विशेष सांसद/विधायक अदालत ने राम शंकर कठेरिया के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया और 27 सितंबर को अंतिम बहस की अगली तारीख तय की।
आगरा में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे वकीलों के समर्थन में रामशंकर कठेरिया ने 26 सितंबर 2009 को एक ट्रेन रोक दी थी.
कठेरिया के अलावा, पूर्व विधायक बाबूलाल चौधरी, कांग्रेस नेता इंदिरा वर्मा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संघर्ष समिति, वरिष्ठ अधिवक्ता केडी शर्मा, अरुण सोलंकी और कुंवर शैलराज सिंह और अन्य लोगों के नाम मामले में हैं।
एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि अन्य आरोपियों के लिए अलग-अलग फाइल होने के कारण रामशंकर कठेरिया के खिलाफ मामले की अलग से सुनवाई हो रही है.
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